0 पीड़ित छात्राओं ने दिया है , बयान
बिलासपुर * अपने स्कूल की 13 साल की छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है * आरोपी के खिलाफ सकरी थाने में अपराध क्रमांक 249/2025 दर्ज है* उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 75(1) और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है*
आरोपी राम मूरत कौशिक स्कूल में शिक्षक है, उस पर आरोप है कि, उसने नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की* पीड़ित छात्राओं ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में आरोपी के खिलाफ गवाही दी है* मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी* इसमें कहा कि, वह 55 साल का है, उसके दो बच्चे हैं* वह छात्राओं से अपने बच्चों जैसा व्यवहार करता था, उसका तबादला हो चुका है, अब वह अतिशेष शिक्षक के रूप में कार्यरत है* अन्य शिक्षक उसे हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साजिश रची और छात्राओं से झूठी शिकायत करवाई, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है* राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि, आरोपी शिक्षक होते हुए भी 13 साल की छात्राओं से दुर्व्यवहार करता है* पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है, इस आधार पर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है*
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