Halafnama

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गुरु खुशवंत पर सोशल मीडिया में टिप्पणी आरोपी को अग्रिम जमानत

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0 निजी मुचलके के साथ हाईकोर्ट ने मंजूर की एमसीआरसीएबिलासपुर * हाईकोर्ट ने सतनामी समाज के गुरु और कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के खिलाफ...
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तय समय सीमा में मुआवजा देने निर्देश

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, 0 वेदांता-बालको के खिलाफ रहवासियों को बड़ी राहत बिलासपुर* छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोरबा बालको के शांति नगर निवासियों के अधिकारों को संरक्षण देते...
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अधिकारी सतर्क रहें , भविष्य में बीमारियां न फैलें

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     0 डायरिया से मौत, स्थिति नियंत्रण में ,याचिका निराकृत बिलासपुर*  हाईकोर्ट ने जांजगीर चाम्पा जिला के खरौद एवं रतनपुर कोटा में डायरिया व...
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सबसे पहले पूरा किया एस आई आर का काम

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0 जिला कलेक्टर के हाथों बीएलओ सुनीता सिंह सम्मानितबिलासपुर*  मतदाता सूचियों  के गहन पुनरीक्षण कार्य ( एसआई आर ) में कार्यरत बूथ लेवल ऑफिसर सुनीता...
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दोनों निजी अस्पतालों की जांच रिपोर्ट खारिज

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     0 कलेक्टर को नई उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने का निर्देशबिलासपुर, * ईएसआईसी योजना के तहत उपचार करा रही आर्थिक रूप से अत्यंत...
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बिहार चुनाव में पर्यवेक्षक होंगे त्रिलोक

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0 एआईसीसी ने दी बड़ी जवाबदारी बिलासपुर जिले के लोकप्रिय कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास को बड़ी जिम्मेदारी, ( ए आईसीसी से बिहार विधानसभा चुनाव में ...
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17 साल बाद मिला इंसाफ,मगर उम्र निकल चुकी थी

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0 रिटायर्मेंट के बाद पक्ष में आया हाईकोर्ट का आदेश 0 विप्र कॉलेज की अपील खारिज बिलासपुर * डीपी विप्र कॉलेज में बुक कीपर के...
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सचिव स्कूल शिक्षा  6 सप्ताह में बनाएंगे नई नीति 
0 शिक्षा के अधिकार मामले में सुनवाई
0 शासन के जवाब से हाईकोर्ट हुआ नाराज
बिलासपुर * शिक्षा के अधिकार मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि, 6 सप्ताह में प्री स्कूल से संबंधित नई नीति बनाकर अदालत में पेश करें * अगली सुनवाई दिसंबर माह में निर्धारित की गई है *
“ शिक्षा का अधिकार” मामले में दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहले हुई सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और स्पष्ट चेतावनी दी थी कि. ‘हाईकोर्ट को मजाक में न लें।* चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सख्त लहजे में कहा था कि अगली सुनवाई में सचिव स्वयं उपस्थित होकर शपथपत्र के जरिए बताएं कि, गड़बड़ी करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है* योजना के पात्र हितग्राहियों की आखिर अनदेखी क्यों हो रही है* नियम शर्तों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है *
   पहले से ही सोचना चाहिए
आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की स्पेशल डीबी में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि, शुरुआत से ही प्री स्कूल को मान्यता नहीं है * प्री प्रायमरी सारे निजी स्कूल बिना किसी मान्यता के ही चल रहे हैं कोई नियम नहीं बना है * याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता भगवंत राव के अधिवक्ता देवर्षि सिंह ने इसका विरोध करते हुए बताया कि , 2013 से नया नियम बना हुआ है, इसे लागू नहीं किया जा रहा है* इस पर राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि, हम इस पर एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही लागू हो जायेगा * इस बात पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि , आपको कितना समय लग रहा है * इन सब बातों पर शिक्षा विभाग को पहले से ही सोचना चाहिए * कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को आने वाले 6 सप्ताह में प्री स्कूल को लेते हुए नई नीति बनाने का निर्देश दिया है *
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला दिलाया
गौरतलब है कि, गत माह हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य शासन से यह भी पूछा था कि,गरीब बच्चों का हक मारकर आर्थिक रूप से सक्षम घरों के बच्चों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला दिलाया गया* ऐसी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं* भिलाई निवासी राव की याचिका में आरोप लगाया गया है कि, फर्जीवाड़े के जरिए आरटीई के तहत गरीब बच्चों की सीटें कब्जाई जा रही है और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के बच्चों को दाखिला दिया गया है* निजी स्कूल भी आरटीई की सीटों को लेकर गंभीर नहीं है*

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18 साल के किशोर ने खुद पैरवी कर जीता मुकदमा

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0 प्रभावशाली पैरवी देख , मुरीद हुए सीजे 0 चीफ जस्टिस की डीबी ने दोनों याचिकाए मंजूर कीं 0 सभी एफआईआर और कार्रवाई निरस्त करने...
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सीबीआई स्पेशल कोर्ट की सजा रद्द

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0 पीएफ की राशि निकालने रिश्वतखोरी का था आरोप बिलासपुर* पीएफ की राशि निकालने के लिए रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट द्वारा...