हलफनामा | Halafnama
Legal

अवमाननाकर्ता वकील को जारी नोटिस निरस्त

*डीबी ने कार्रवाई की निरस्त

बिलासपुर * एक मामले में सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच पर टिपण्णी करने वाले वकील ने उसी बेंच में हाजिर होकर,बिना शर्त माफ़ी मांगी  और भविष्य में भी ऐसा नहीं करने का वचन दिया, सिंगल बेंच ने इसे मंजूर कर माफ़ी प्रदान कर दी थी* आज इसी मामले को चीफ जस्टिस की डीबी ने अपने सामने पेश होने पर अवमाननाकर्ता को जारी नोटिस निरस्त कर वर्तमान कार्यवाही समाप्त कर दी *
अवमाननाकर्ता अधिवक्ता सेमसन सेमुअल मसीह गत दिवस जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और एक हलफनामे के माध्यम से 3 जुलाई, 2025 को हुई घटना के संबंध में बिना शर्त माफ़ी मांगी, उच्च न्यायालय की गरिमा और संपूर्ण गरिमा को बनाए रखने का वचन भी दिया * जस्टिस पाण्डेय ने अपने आदेश में कहा कि, जब कोई गहरा आघात पहुँचाता है, तो क्रोध, आक्रोश और दुःख जैसी तीव्र भावनाओं का अनुभव होना स्वाभाविक है, जिससे क्षमा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है* क्षमा के लिए दर्दनाक यादों और कठिन भावनाओं का सामना करना आवश्यक है, लेकिन यह आंतरिक शक्ति और उदार हृदय का भी प्रतीक है* इसके साथ ही कोर्ट ने अवमानना करने वाले को तत्काल, बिना शर्त और बिना शर्त क्षमा, स्वीकार कर ली * इस आदेश की प्रति चीफ जस्टिस की डीबी को भेज दी थी *आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने डिवीजन बेंच में इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कहा कि, अवमाननाकर्ता और उनके अधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर, वर्तमान कार्यवाही समाप्त की जाती है और अवमाननाकर्ता को जारी नोटिस निरस्त किया जाता है*

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