0 शासन ने दी जाँच , कार्रवाई की जानकारी
0 मांझे से बालक का गला कटा
बिलासपुर * चायनीज मांझे से बालक का गला कट जाने के मामले में हुई सुनवाई में शासन ने हाईकोर्ट को जांच और कार्रवाई करने की जानकारी दी है * हाईकोर्ट ने कहा कि, इस मामले में हमारी मानिटरिंग जारी रहेगी *
इससे पूर्व हाईकोर्ट के आदेश के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव ने 11 अप्रैल 2025 को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया था * इसके अनुसार राज्य में चीनी मांझा बेचते हुए पाए गए 53 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया था और नगर निकायों द्वारा चीनी मांझा जब्त किया गया था, उनमें से 48 दुकानदारों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत अभियोजन चलाया गया है* नाबालिग पुष्कर साहू की मृत्यु की घटना के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) के तहत टिकरापारा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 62/2025 के तहत 20.01.2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है* रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में आरोपी का पता करने के साथ ही, रायपुर के टिकरापारा और तेलीबांधा क्षेत्र में चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एफआईआर दर्ज किए गए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है * आज हुई सुनवाई में शासन की ओर से बताया गया कि,मामले में जांच होने के बाद सबंधित लोगों के खिआफ कड़ी कर्र्र्रवाई कि जा रही है * इस पर चीफ जस्टिस ने मामले को मानिटरिंग पर रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई बढ़ा दी है *
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