हलफनामा | Halafnama
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मॉनिटरिंग करता रहेगा हाईकोर्ट


  0 शासन ने दी जाँच , कार्रवाई की जानकारी
0 मांझे से बालक का गला कटा
बिलासपुर * चायनीज मांझे से बालक का गला कट जाने के मामले में हुई सुनवाई में शासन ने हाईकोर्ट को जांच और कार्रवाई करने की जानकारी दी है * हाईकोर्ट ने कहा कि, इस मामले में हमारी मानिटरिंग जारी रहेगी *
इससे पूर्व हाईकोर्ट के आदेश के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव ने 11 अप्रैल 2025 को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया था * इसके अनुसार राज्य में चीनी मांझा बेचते हुए पाए गए 53 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया था और नगर निकायों द्वारा चीनी मांझा जब्त किया गया था, उनमें से 48 दुकानदारों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत अभियोजन चलाया गया है* नाबालिग पुष्कर साहू की मृत्यु की घटना के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) के तहत टिकरापारा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 62/2025 के तहत 20.01.2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है* रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में आरोपी का पता करने के साथ ही, रायपुर के टिकरापारा और तेलीबांधा क्षेत्र में चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एफआईआर दर्ज किए गए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है * आज हुई सुनवाई में शासन की ओर से बताया गया कि,मामले में जांच होने के बाद सबंधित लोगों के खिआफ कड़ी कर्र्र्रवाई कि जा रही है * इस पर चीफ जस्टिस ने मामले को मानिटरिंग पर रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई  बढ़ा  दी है *

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अदालत की छवि धूमिल करते हैं ,अधिवक्ता के शब्द ; हाईकोर्ट
   0 नियमों और पेशेवर नैतिकता से भी बंधा हुआ है, अधिवक्ता
   0 एकलपीठ पर टिप्पणी करने पर, अधिवक्ता डीबी में तलब
बिलासपुर * हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर टिप्पणी करने वाले एक अधिवक्ता को अवमानना नोटिस जारी कर 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट तलब किया है * चीफ जस्टिस की डीबी ने अपने सामने प्रस्तुत हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है और विधिवत कार्रर्वाई करने का निश्चय किया है *
श्यामलाल मलिक बनाम ममता दास मामले में  जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की एकल पीठ द्वारा 3 जुलाई के आदेश में की गई टिप्पणी के आधार पर यह याचिका डीबी में पंजीकृत की गई* उक्त याचिका 3.जुलाई 2025 को एक विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दी गई, हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त तिथि को एक और आदेश पारित किया 8 इसके अनुसार  सैमसन सैमुअल मसीह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के रूप में , वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला, तथा प्रतिवादियों के अधिवक्ता वरुण वत्स की इस मामले में अंतिम दलीलें सुनीं गईं और आदेश का ‘ऑपरेटिव पैरा ‘ पारित कर मामला खारिज कर दिया* इस न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि, इससे पहले, पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी का मुद्दा डब्ल्यू पी 227 संख्या 31/ 2024 में उठाया गया था और इसे दिनांक 8.अप्रैल .2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था *वह आदेश अंतिम बहस के दौरान इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था* आदेश पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सैमसन मसीह ने खुली अदालत में कहा, “मुझे पता था कि मुझे इस पीठ से न्याय नहीं मिलेगा।” ~यह कथन अवमाननापूर्ण प्रतीत होता है* इसे उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया*इसके अनुसार गत 10 जुलाई को, प्रशासनिक पक्ष से मामला चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्होंने रजिस्ट्री को नियमों के अनुसार अवमानना याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया * तदनुसार, यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई *
अधिवक्ता के लिए अनुचित
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभुदत्त गुरु की डीबी ने इस मामले में  सुनवाई करते हुए कहा कि, रिट याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट सैमसन सैमुअल मसीह ने वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध खुली अदालत में अपमानजनक टिप्पणी की है, जो एक ऐसे अधिवक्ता के लिए अनुचित है, जो न केवल अपने मुवक्किल के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि न्यायालय का एक अधिकारी होने के नाते, नियमों और पेशेवर नैतिकता से भी उतना ही बंधा हुआ है* अधिवक्ता द्वारा कहे गए शब्द अस्वीकार्य हैं और न्यायालय की छवि को धूमिल करते हैं* डीबी ने कहा कि ,यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि प्रतिवादी/कथित अवमाननाकर्ता सैमसन मसीह को एक नोटिस जारी किया जाए कि इस उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए* डीबी ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से नोटिस जारी कर आगामी 18 जुलाई को सुनवाई में अवमाननाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है*

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